AGM में सोसायटी सदस्य की बदनामी मामले में सचिव को सजा

 

मुंबई की सेशंस कोर्ट ने बांद्रा (पूर्व) स्थित निशिगंध सहनिवास को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के 82 वर्षीय पूर्व सचिव राजेंद्र जैन को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला सोसायटी की सदस्य और अधिवक्ता शोभा शेट (57) द्वारा दायर शिकायत पर आधारित था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्हें और उनकी मां को सोसायटी को झूठे मामलों के जरिए परेशान करने वाला “आदतन” व्यक्ति बताया गया था।

शोभा शेट ने बांद्रा महानगर दंडाधिकारी अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मूल रूप से सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में मामला दायर किया था। सुनवाई के दौरान अध्यक्ष का निधन हो गया, जिसके बाद कार्यवाही केवल राजेंद्र जैन के खिलाफ जारी रही।

शोभा शेट के अनुसार, प्रबंधन समिति और सोसायटी के खिलाफ विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज कराने के कारण आरोपियों ने उनकी छवि खराब करने और उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास किया।

उन्होंने बताया कि 22 नवंबर 2012 को आरोपियों ने वार्षिक आम सभा (AGM) के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सदस्य के. वी. शेट को सोसायटी से निष्कासित करने की कार्यवाही अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी बेटी एस. वी. शेट के माध्यम से झूठे दीवानी, आपराधिक और अन्य मामले दायर कर सोसायटी और उसके सदस्यों को परेशान किया है।

शोभा शेट का कहना था कि उस नोटिस में उनके और उनकी मां के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री शामिल थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि उनकी मां ने विभिन्न कानूनों के तहत राहत पाने के लिए कई शिकायतें दर्ज कराई थीं और उन मामलों में आए फैसले एवं आदेश उनके पक्ष में रहे थे, जिससे यह साबित होता है कि वे मामले झूठे नहीं थे।

जैन ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता लगातार प्रबंधन समिति को परेशान कर रही थीं और उन्होंने सोसायटी के सदस्यों की सामूहिक इच्छा के अनुसार कार्य किया था। उन्होंने किसी भी प्रकार की मानहानि करने के इरादे से इन्कार किया।

हालांकि, अदालत ने माना कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता की मां ने कोई झूठे मामले दायर नहीं किए थे और AGM के एजेंडे में किया गया उल्लेख तथ्यात्मक रूप से गलत था। अदालत ने जैन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 9,000 रुपये शोभा शेट को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

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